Bihar Gau Palan Yojana 2024: बिहार सरकार ने राज्य के किसानों और बेरोजगार नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है “बिहार गौ पालन योजना 2024“। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में देसी गायों की संख्या को बढ़ावा देना और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे गौ पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकें। इस योजना के तहत सरकार 50% से लेकर 75% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे किसान और इच्छुक नागरिक आसानी से अपना गौ पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
बिहार गौ पालन योजना क्या है?
बिहार गौ पालन योजना, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक अनुदान योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और देसी गायों की नस्लों को संरक्षित करना है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 50% से 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे वे अपने गौ पालन व्यवसाय को स्थापित कर सकें। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरल हो।
बिहार गौ पालन योजना का उद्देश्य
बिहार गौ पालन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और देसी गायों की संख्या को बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य में शुद्ध और पौष्टिक दूध का उत्पादन बढ़े और पशुधन की संख्या में वृद्धि हो। इसके साथ ही, यह योजना उन किसानों और बेरोजगार नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
बिहार गौ पालन योजना के लाभ
- यह योजना राज्य में नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी, जिससे बेरोजगार नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।
- सरकार 50% से 75% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे गौ पालन व्यवसाय को शुरू करना आसान हो जाएगा।
- अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे कोई भी धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना नहीं रहेगी।
- इस योजना का उद्देश्य राज्य में देसी गायों की नस्लों को बढ़ावा देना और पशुधन की संख्या में वृद्धि करना है।
- योजना के माध्यम से शुद्ध और पौष्टिक दूध का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे राज्य की दूध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके।
बिहार गौ पालन योजना के तहत सब्सिडी का वितरण
बिहार गौ पालन योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी श्रेणी के आधार पर सब्सिडी दी जाती है।
- अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए: इन वर्गों से संबंधित लाभार्थियों को 2 या 4 गायों की डेयरी स्थापना के लिए 75% तक का अनुदान दिया जाएगा।
- सामान्य वर्ग के लिए: सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 15 या अधिक गायों की डेयरी स्थापना के लिए 40% तक का अनुदान दिया जाएगा।
बिहार गौ पालन योजना के पात्रता
बिहार गौ पालन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है।
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- अगर आप 4 उन्नत नस्ल के मवेशियों के लिए लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 15 डिसमिल जमीन होनी चाहिए। वहीं, 15 से 20 उन्नत नस्ल के मवेशियों की इकाई के लिए आपके पास 30 डिसमिल जमीन होनी चाहिए।
बिहार गौ पालन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
बिहार गौ पालन योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है।
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- राशन कार्ड
- जमीन संबंधित दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
बिहार गौ पालन योजना में आवेदन कैसे करें?
बिहार गौ पालन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसे आप घर बैठे ही कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको बिहार गौ पालन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको “लॉगिन” का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर जरूरी डिटेल्स सबमिट करें।
- रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी, जो आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। इसे दर्ज करके लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको आवश्यक विवरण भरने होंगे। ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही-सही भरें।
- फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा।